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Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana: अब सरकार की ओर से मिलेगा 25 लाख तक का पर्सनल लोन,आवेदन प्रक्रिया यहां देखें।

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Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana: मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसके बारे में हम आपको आज विस्तृत जानकारी देने जा रहे हैं। यह योजना झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई है और इसका उद्देश्य राज्य के युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना है, ताकि उनका व्यावसायिक विकास हो सके और राज्य का समग्र विकास भी संभव हो सके।

इस विकास योजना को सुचारू ढंग से क्रियान्वित किया जा रहा है। इस योजना के तहत, झारखंड राज्य के निवासियों को व्यवसाय शुरू करने के लिए 25 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जा रहा है। इससे उन्हें अपना व्यवसाय प्रारंभ करने में सहायता मिलेगी।

Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana: अब सरकार की ओर से मिलेगा 25 लाख तक का पर्सनल लोन,आवेदन प्रक्रिया यहां देखें।

Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana

यदि आप अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो राज्य सरकार की ऋण योजना के माध्यम से आप 25 लाख रुपये तक का ऋण प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना का लाभ उठाकर, आप बड़ी आसानी से अपनी कर्जमाफी प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा, यदि आप 18 वर्ष या अधिक आयु के हैं, तो आप भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

इस लोन योजना के तहत, आपको 40% की सब्सिडी, यानी कि 5 लाख रुपये तक की सब्सिडी, प्रदान की जाएगी। यह योजना का लाभ झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग महिलाओं और महिला सखी मंडलों को मिलता है।

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना की ब्याज दर क्या है

अगर इस योजना में लगने वाले सालाना ब्याज पर बात करें, तो सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि आपको केवल 6% सालाना ब्याज दर भरना होता है। साथ ही, इस लोन योजना में आपको 40% तक की सब्सिडी भी मिलती है। इस कम ब्याज दर वाले लोन ने बिजनेस शुरू करने के लिए बेहतर साबित किया है, जिससे लाखों युवाओं को लाभ मिल रहा है।

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का उद्देश्य क्या है

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जनजाति (एसटी), अनुसूचित जाति (एससी), पिछड़ा वर्ग (बीसी), अल्पसंख्यक और दिव्यांग वर्ग के युवाओं को स्वरोजगार शुरू करने में मदद करना है। इस योजना के तहत, प्रतिस्पर्धी और सुलभ ब्याज दरों पर ऋण और ऋण सब्सिडी प्रदान की जाती है।

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना से किस किसको मिलेगा लाभ

  • इस योजना से लाभ विशेष रूप से झारखंड के मूल निवासियों को प्राप्त होने वाला है यदि आप झारखंड से निवास करते हैं तो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अन्यथा नहीं।
  • मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना से ऋण का लाभ लेने के लिए आपकी आयु 18 से 45 के बीच होनी चाहिए।
  • इस योजना के तहत झारखंड राज्य के प्रचलित जाति, प्रचलित जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग महिला, महिला सखी मंडल आदि को लाभ मिलेगा।
  • यदि आपके परिवार की सालाना आय 5 लाख से अधिक है तो इस योजना का लाभ आपको नहीं मिलेगा क्योंकि इस योजना के माध्यम से सालाना आय 1.5 लाख रुपया से अधिक नहीं होनी चाहिए।

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • पेन कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र
  • मूल निवासी प्रमाण पत्र
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • बिजनेस से संबंधी दस्तावेज
  • पिछले 6 महीनों का बैंक स्टेटमेंट
  • 2 से 3 साल पुराना खाता
  • बैंक पासबुक
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर
  • ईमेल आईडी

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

  • सबसे पहले आपको इस योजना की अधिकाधिक वेबसाइट पर आ जाना है।
  • उसके बाद आपको लोन ऑप्शन पर क्लिक करना है।
  • जिसके बाद आपके सामने एक नया होमपेज खुलेगा।
  • जिसके बाद आपको लोन योजना के आवेदन फॉर्म को प्राप्त करना है।
  • इसमें पूछी गई सभी जानकारी को सही प्रकार से दर्ज करनी है।
  • सभी जानकारी सही तरीके से भरने के बाद सबमिट के बटन पर क्लिक करना है।

इस प्रकार आप ऑनलाइन माध्यम से योजना के लिए आवेदन कर सकते है।

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